बेरोजगारी भत्ता योजना राजस्थान / Unemployment allowance scheme Rajasthan

नई बेरोजगारी भत्ता योजना की शरुआत 1 अक्टूबर 2016 को की गयी इस योजना की शरुआत राजस्थान के बेरोजगार योवाओ को आर्थिक सहायता देने के लिए की गयी है।

इस योजना की घोषणा इसलिए की गयी जिससे की वहां के लोगो की पैसो से सबधित सहायता की जाये लेकिन सहायता केवल राजस्थान में रहने वाले बेरोजगार योवाओ के लिए है
जिनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद नोकरी नहीं लगी क्योकि पुरानी बेरोजगारी भत्ता योजना में पोस्टग्रैजुएट स्टूडेंट्स को ही बेरोजगारी भत्ता योजना में शामिल किया जाता था लेकिन इस योजना में और भी आवेदको को शामिल किया गया है।
बेरोजगारी भत्ता योजना की शरुआत राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों की सहायता हेतु की गयी थी।
इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदक के पास राजस्थान का रिहायसी प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे कि पता लग सके वो राजस्थान का निवासी है।
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कौन कौन कर सकता है आवेदन :-
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पहले से ही राजस्थान का रहने वाला होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 21 से कम और 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • जिस भी युवा के पास कोई नोकरी नहीं है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक का 12th पास होना अनिवार्य है और इसके साथ साथ उसके पास कोई ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेडुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
  • आवेदक का नाम राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की किसी भी योजना में नाम नहीं होना चाहिए।
  • आवेदन की पारिवारिक वार्षिक आय कुल मिलकर 3 लाख से कम होनी चाहिए।
कैसे करे बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन :-
    • आवेदक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए राजस्थान सरकार की अपनी वेबसाइट पर जाना होगा www.rajgov.in
    • उसके बाद अपनी सारी जानकारी उस फॉर्म में भरनी होगी।
    • सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन दबाकर उस फॉर्म को सबमिट कर दे।
इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आवेदक इस योजना का पूरी तरह से लाभ उठा सकता है। और अपनी थोड़ी बहुत परेशानियों को दूर कर सकता है।