भू-जल संवर्धन योजना / Ground water conservation scheme



भू-जल संवर्धन योजना

कार्यक्षेत्र
राज्य के समस्त जिले।
उद्‌देश्य
नलकूप/कुआं में वर्षा जल के पुर्नभरण द्वारा भू-जल संवर्धन।
हितग्राही की पात्रता
सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं, परंतु लघु, सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
मिलने वाला लाभ
नलकूप रिचार्ज पर रू. 5000 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो। कूप रिचार्ज पर रू. 5000 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।

जन जागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन योजना

कार्यक्षेत्र
बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिला
उद्‌देश्य
राहत शिविरों मे निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समस्त कृषकों को सहायता देना।
हितग्राही की पात्रता
राहत शिविरों में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समस्त कृषक।
मिलने वाला लाभ
() योजना अंतर्गत्‌ प्रभावित कृषकों को धान एवं मक्का के प्रमाणित बीज निःशुल्क वितरण किया जाता है। () इसी प्रकार टै्रक्टर से निःशुल्क जुताई/बुआई की जाती है।



श्री विधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादनकता वर्धन योजना


कार्यक्षेत्र
राज्य के समस्त जिले।
उद्‌देश्य
धान की नवीनतम तकनीकी ''श्री विधि'' से कृषकों को अवगत कराकर धान का उत्पाकता वर्धन।
हितग्राही की पात्रता
सभी श्रेणी के कृषक योजना में लाभान्वित किये जाते हैं, परंतु लघु, सीमांत, अनु. जाति/अनु.जनजाति एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
मिलने वाला लाभ
अधिकतम 1 एकड़ के लिये रू. 1400/- प्रति कृषक आदान सामग्री के रूप में।
अदान सामग्री                             प्रति एकड़
40 कि.ग्रा. एन.पी.के. उर्वरक                 रू. 680/-
20 कि.ग्रा. यूरिया                          रू. 112/-
10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट                     रू. 340/-
नींदानाशक                                रू. 228/-
पी.एस.बी. कल्चर                            रू. 40/-
योग रू. 1400/-