एक
देश-एक योजना के अंतर्गत इस नई योजना को बनाया गया है। सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर
किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर यह फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस
प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में
बेहतर है।
वर्ष
2010 से प्रभावी मोडीफाइड
एनएआइएस में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे
कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी,
परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से
कम हो जाती थी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार सम इंशोर्ड पर 22 प्रतिशत एक्चुरियल प्रीमियम आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शतप्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी।अर्थात् उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार सम इंशोर्ड पर 22 प्रतिशत एक्चुरियल प्रीमियम आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शतप्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी।अर्थात् उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए।
विशेषताएं
- बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है उसे दावा राशि मिल सकेगी।
- ओला,जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा।पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जल भराव (पानी में डूब) हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट आफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुक्सानी कितनी है। इस कारण कई बार नदी नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।
- पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल ख्रेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी ।योजना में टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे की फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी।फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्कल स्मार्टफोन के माध्यम से अप-लोड कराए जाएंगे।
देय प्रीमियम राशि
प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा
देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है जो निम्नानुसार हैः-
क्र.
सं.
|
फसल
|
किसान
द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमित
राशि का प्रतिशत)
|
1
|
खरीफ
|
2.0%
|
2
|
रबी
|
1.5%
|
3
|
वार्षिक
वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें
|
5%
|
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