प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना / Prime Minister Jyoti Jyoti Bima Yojna

योजना का विवरण

इस बीमा योजना में हर वर्ष नवीनीकरणीय एक वर्ष के कवर तथा किसी  भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर की पेशकश की गई है ।यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम  (एलआईसी) के माध्यम से पेश/प्रशासित  की जाएगी तथा अन्य जीवन बीमा कंपनियाँ आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संलग्न कर इसी तरह की शर्तों  पर उत्पाद प्रदान कर सकती है। सहभागी बैंक इस तरह की अन्य किसी भी जीवन बीमा कंपनी को संलग्न कर अपने ग्राहकों हेतु यह योजना लागू कर सकते है ।

कवरेज के दायरे

सहभागी बैंको के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक शामिल होने के हकदार होंगे । किसी  भी व्यक्ति  के एक या विभिन्न बैंकों मे कई बचत खाते हो तो ऐसे मामलों में,वह व्यक्ति  केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा । बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक  के.वाई.सी. होगा।

नामांकन की अवधि

प्रारंभ में, 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक की कवर अवधि के लिए, ग्राहकों को 31 मई, 2015 तक योजना में नामनिवेश करना होगा तथा स्वत: नामे की सहमति देनी होगी। संभावित  कवर के लिए देर से नामांकन 31 अगस्त, 2015 तक संभव होगा जिसकी  अवधि भारत सरकार द्वारा और तीन महीनों तक अर्थात्, 30 नवंबर, 2015 तक बढ़ाई जा सकती है। जो बाद में शामिल होना चाहते है वे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम  के साथ निर्धारित  परफोर्मा में अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर संभावित  कवर प्राप्त कर सकते है ।

नामनिवेश साधन

कवर 1 जून से 31 मई तक एकवर्ष के लिए होगा जिसमें शामिल होने के लिए नासमत बचत बैंक खाते से स्वत: नामे द्वारा नामांकन/भुगतान करने के लिए निर्धारित  प्रपत्रों पर हर वर्ष 31 मई तक,प्रारंभिक  वर्ष के लिए उक्त  रूप में अपवाद के साथ,विकल्प  प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संभावित  कवर के लिए विलंबित  नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम  भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है ।
-इस योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति  किसी  भी समय, भविष्य  के वर्षों में, निर्धारित  परर्फोर्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा  प्रस्तुत कर इस योजना में फिर से शामिल हो सकते है।
-भविष्य  के वर्षों में, पात्र श्रेणी में नए सदस्य, या वर्तमान में पात्र व्यक्ति  जो पूर्व  में इस योजना मे शामिल नही हुए थे या जिन्होंने  अपना अंशदान बंद किया  था,इस योजना में, यदि  वह जारी हो तो, अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा  प्रस्तुत कर शामिल हो सकते है ।

लाभ

किसी भी कारणवश सदस्य की मृत्यु होने पर २रु लाख देय होंगे ।

प्रीमियम

330/-रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष। इस योजना के तहत, दिए गए विकल्प के अनुसार,प्रीमियम एक किश्त मेंस्वत:नामेसुविधा के माध्यम से खाता धारक के बचत खाते से प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि की 31 मई या उस से पूर्व काट लिया जाएगा। 31 मई के पश्चात, संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम भुगतान के साथ अच्छे स्वास्थ्य का स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संभव हो सकता है।वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी। अतिशय प्रकार के अनापेक्षित प्रतिकूल परिणामों केअलावा यह प्रयास किया जाएगा की प्रथम तीन वर्षों में प्रीमियम  को बढ़ाया न जाए।

पात्रता की शर्तें

(क)सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाता धारक, जिनकी  उम्र 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष (जन्मदिन के निकटतम आयु ) के बीच है तथा जो उक्त साधन के रूप में योजना मे शामिल होने हेतु/स्वत:नाम हेतु सहमति दें, उन्हें इस योजना में शामिल किया  जा सकता है
(ख)जो व्यक्ति प्रारंभिक नामांकन की अवधि के बाद,31 अगस्त 2015 या 30 नवंबर 2015 तक की विस्तारित अवधि तक,जैसा भी मामला हो,योजना में शामिल हो रहे हैं उन्हें ,एक आत्म-प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा की उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे किसी भी गंभीर बीमारियोंजैसा की नामांकन के समय सहमति सह घोषणा पत्र में उल्लेख किया  गया है,से ग्रस्त नही हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की मुख्य बातें

1
प्रीमियम राशि
330 रूपये प्रति वर्ष
2
कवरेज नियम
मृत्यु कवरेज (एक्सीडेंटल/ सामान्य )
3
आयु सीमा
18 वर्ष से 50 वर्ष
4
कवरेज अवधि
50 वर्ष तक

मास्टर पालीसी धारक

सहभागी बैंक मास्टर पालीसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श  के पश्चात, जीवन बीमा निगम /अन्य बीमा कम्पनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान  की प्रकिया को अंतिम रूप दिया  जाएगा ।

आश्वासन की समाप्ति

सदस्य के जीवन पर आश्वासन निम्नलिखित घटनाओं में से किसी  भी एक घटना घटने पर समाप्त होगा तथा उस स्थिति में कोई भी लाभ देय नही होगा:
क) 55 साल की उम्र (जन्म दिन के निकटतम आयु) होने पर बर्शते  यह की उस तिथि (प्रवेश ,हालांकी, 50 वर्ष की आयु परे संभव नही होगा ) तक वार्षिक नवीनीकरण हो ।
ख) बैंक के साथ खाता बंद होने पर या बीमा कवर चालू रखने हेतु पर्याप्त  राशि न होने पर ।
ग) यदि  सदस्य एलआईसी/अन्य कम्पनी के साथ एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया है और एलआईसी/ अन्य कम्पनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम  प्राप्त होता है तो उस स्थिति में बीमा कवर रु 2 लाख के लिए प्रतिबंध हो जाएगा तथा प्रीमियम  जब्त होने के लिए उत्तरदायी होगा ।
घ) यदि  बीमा कवर देय तिथि पर किसी  तकनीकी कारण से(जैसे पर्याप्त राशि न होना या किसी प्रशासनिक मुद्दों की वजह से) बंद हो जाता है तो वह, पूर्ण वार्षिक प्रीमियम और अच्छे स्वास्थ्य की एक संतोषजनक बयान की प्राप्त पर फिर से बहाल किया  जा सकता है ।
ङ) सहभागी बैंक नियमित नामांकन के मामले में प्रतिवर्ष 30 जून या इससे पूर्व, तथा अन्य मामलों में प्राप्त के महीने में, प्रीमियम प्रेवर्त करेगा ।

प्रशासन

उपरोक्त शर्तों के अनुसार ,यह योजना एलआईसी पेंशन एवं समूह योजना इकाईयों /अन्य बीमा कम्पनी द्वारा प्रशासित  की जाएगी ।डाटा प्रवाह की प्रकिया और डाटा परर्फोर्मा अलग से सूचित किया जाएगा।खाताधारकों से देय तिथि पर या उस से पूर्व स्वत: नामे प्रकिया द्वारा विकल्प के अनुसार नियत वार्षिक प्रीमियम की एक किश्त में वसूली की जिम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी ।
सदस्य,योजना के लागू रहने तक प्रति  वर्ष स्वत: नामे हेतु एक बार मैंरेटभी दे सकते हैं। निर्धारित परर्फोर्मा में नामांकन फॉर्म / स्वत: नामे प्राधधकरण/सहमति सह घोषणा  पत्र सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किये तथा रखे जाएंगे। दावों के मामलों में,एलआईसी/बीमा कम्पनी इनके प्रस्तुतीकरण की मांग कर सकती है।
एलआईसी/ बीमा कम्पनी किसी भी समय इन दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है ।
पावती को पावती-सह-बीमा प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जा सकता है।
आवश्यकतानुसार,वार्षिक आधार पर अंशाकन आदद के लिए,इस योजना के अनुभव को मानीटर किया जाएगा ।

प्रीमियम का विनियोग

एलआईसी/ बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम : रु 289/-प्रति  वर्ष प्रति  सदस्य
बीसी/माइक्रो/निगमित/अभिकर्ताओं  को व्यय की प्रति पूर्ति : रु 30/-प्रति  वर्ष प्रति  सदस्य
सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रति पूर्ति : रु 11/-प्रति  वर्ष प्रति  सदस्य
इस योजना की प्रस्तावत प्रारंभ तिथि 01 जून, 2015 थी। उत्तरवती वार्षिक नवीनीकरण तिथि हर अनुक्रमिक वर्ष की पहली जून होगी ।
यदि स्थिति ऐसी हो तो,इस योजना को अगली नवीनीकरण तिथि प्रारंभ होने से पूर्व बंद किया जा सकता है ।